लखीमपुर खीरी। गाड़ी पार्किंग को लेकर हुई कहासुनी के बाद पड़ोसी युवक की गोली मारकर हत्या के साढ़े चार साल पुराने मामले में शुक्रवार को फैसला आया है। जिला न्यायाधीश सैय्यद माउज बिन आसिम ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शहर के मिश्राना चौराहे पर मंगलम गेस्ट हाउस के पास ही रहने वाले वैभव शाह की पड़ोस के ही सत्यम तिवारी और उसके भाई शिवम से कहासुनी हो गई थी। पड़ोसियों ने हस्तक्षेप कर मामला ठंडा कराया था। सत्यम तिवारी ने इसे अपने रसूख से जोड़ लिया।
15 दिनों के भीतर ही एक अगस्त 2020 को रात 11 बजे वैभव शाह को सत्यम तिवारी और उसके भाई शिवम बुलाकर ले गए थे। कुछ दूर जाकर सत्यम ने तमंचे से वैभव शाह को गोली मार दी। अस्पताल लाते वक्त वैभव की मौत हो गई थी। पुलिस ने सत्यम तिवारी को तमंचे सहित गिरफ्तार किया था।
एक महीने बाद उसका भाई शिवम तिवारी भी पुलिस की हत्थे चढ़ गया। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जिला जज ने हत्यारोपी दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सत्यम तिवारी के पास तमंचा बरामद होने के कारण उसे अलग से तीन वर्ष की कैद और एक जुर्माना लगाया है।