दो जनवरी 2018 को टॉफी-बिस्कुट खिलाने के बहाने साथ ले गया था अभियुक्त
लखीमपुर खीरी। मानसिक मंदित बालिका से दुष्कर्म के मामले में एडीजे रामलाल ने दुराचारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे ने इस अपराध के लिए उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक पाक्सो बृजेश पांडेय ने अदालत में बताया कि गोला थाना क्षेत्र में रहने वाले दंपती की बालिका मानसिक रूप से कमजोर है। बालिका दो जनवरी 2018 को शाम पांच बजे खेल रही थी तभी भुसौरिया निकट कांशीराम कॉलोनी गोला जिला खीरी में रहने वाला दिनेश कुमार उसे टॉफी-बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। उधर, काफी देर तक बालिका के न मिलने पर चिंतित माता-पिता ने खोज शुरू की तो बाईपास के किनारे खाली पड़ेे प्लाट की खंती में अभियुक्त दिनेश बालिका के साथ दुष्कर्म करता दिखा। परिजन के ललकारने पर दिनेश भुसौरिया की तरफ भाग निकला। परिजन ने रक्तरंजित अवस्था में थाने पर सूचना दी, तब पुलिस ने मेडिकल परीक्षण में भी बालिका को चोटों की पुष्टि की थी। अदालती सुनवाई के दौरान बालिका के माता-पिता के साथ ही डॉ. पुष्पलता और विवेचक तपेश्वर सागर ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराए। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी दिनेश गौतम को अबोध बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।