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10 से अधिक कर्मचारी होने पर गठित हो आंतरिक परिवाद समिति: डीएम

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डीएम महेंद्र बहादुर सिंह।
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सरकारी दफ्तरों में महिला उत्पीड़न पर रहेगी आंतरिक परिवाद समिति की नजर
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लखीमपुर खीरी। कार्यस्थल महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के आठ वर्ष पूर्ण होने पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यशाला हुई।
डीएम ने सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए कि जिन कार्यालयों में 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत है, वहां नियमानुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष नौ दिसंबर से 12 दिसंबर के मध्य अपने कार्यालयों में जागरूकता कार्यशाला करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में महिलाओं का उत्पीड़न न हो, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराएं।
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आंतरिक परिवाद समिति का नियमानुसार गठन कर उसकी सूचना मांगी है। संयुक्त निदेशक (अभियोजन) धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की कानूनी जानकारी दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने जागरूकता कार्यशाला की आवश्यकता व प्रासंगिकता के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में सभी विभागाध्यक्ष सहित एसडीएम मौजूद रहे। संवाद
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