डीएम किंजल सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को चयनित कर अंतरिम सूची पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित कर दी गई है। साथ ही ब्लाकों को भी प्रदर्शन के लिए दो सेट में यह सूची उपलब्ध करा दी गई है।
उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी चयनित लाभार्थियों का सत्यापन करा लें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ड्राफ्ट प्रारूप जारी किए जाएंगे। ड्राफ्ट प्रारूप पर स्थाई कार्ड जारी होने तक संबंधित उचित दर विक्रेता खाद्यान्न वितरण दर्ज करेगा। यदि प्रविष्टि या फोटो में कोई लिपिकीय त्रुटि पायी जाती है तो लाभार्थी उसकी छायाप्रति पर संशोधन करके संबंधित तहसील कार्यालय के आपूर्ति कार्यालय में आनलाइन संशोधन के लिए जमा करेगा। उल्लेखनीय है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना खीरी जिले में एक मार्च 2016 से लागी की जानी है।
डीएम किंजल सिंह ने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने स्तर से हर पात्र लाभार्थी को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी हालत में छूटना नही चाहिए।
बैठक में पूर्ति निरीक्षक श्रद्धा श्रीवास्तव, सभी खंड विकास अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।