लखीमपुर खीरी। डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना के तहत व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए डिजिटल सिग्नेचर सहित डाक्यूमेंट अपलोड करने की सुविधा लागू कर दी गई है। इससे डीलरों को एआरटीओ कार्यालय में अभिलेख फाइल ले जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑनलाइन ही डाक्यूमेंटस अपलोड किए जाएंगे। इस सुविधा को लेकर एआरटीओ प्रशासन बीके सिंह ने वाहन विक्रेता/डीलरों के साथ बैठक की और उन्हें कार्यों को सात दिन की अवधि में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू हो गया है, जिसे वाहन स्वामी 30 नवंबर से पहले बदलवा लें।
रोड सेफ्टी अवेयरनेस हाल में वाहन विक्रेता/डीलरों को डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन एवं परिवहन विभाग की आनलाइन सर्विसेज के बारे में जानकारी दी गई। एआरटीओ बीके सिंह ने बताया कि वाहन विक्रेताओं को नए ट्रेड सर्टिफिकेट/नवीनीकरण की आनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वाहन से संबंधित सात सेवाओं में डाक्यूमेंटस अपलोड एवं स्लॉट अप्वाइंटमेंट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। नए परमिट की द्वितीय प्रति एवं शादी-विवाह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट जारी करने की एंड टू एंड व्यवस्था लागू की गई है। वाहनों की पंजीयन पुस्तिका, फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस का आनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समस्त सेवाएं जनहित गारंटी अधिनियम के तहत शामिल हैं, जिससे सात दिन के अंदर कार्यों का निस्तारण कराना अनिवार्य है। एआरटीओ ने बताया कि वाहन स्वामियों को हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट संबंधित कंपनी के डीलरों से बदलवानी होगी। बाइक की नंबर प्लेट बदलने के लिए करीब 400 रुपये और कार समेत बड़े वाहनों के लिए करीब 750 रुपये फीस निर्धारित की गई है। बैठक के अंत में महिला शक्ति के संबंध में सभी डीलरों को जागरूक कर उन्हें शपथ दिलाई गई। संवाद