पुलिस ने बीएचएल चीनी मिल के यूनिट हेड समेत तीन लोगाें के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा गन्ना आयुक्त सुभाष चंद शर्मा द्वारा नौगवां में क्रय केंद्र पर रविवार को पकड़ी गई घटतौली के बाद उनके निर्देश पर सहकारी गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव ने दर्ज कराया है। एसओ राजकुमार यादव ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। मुकदमे से मिल प्रबंधन में जहां अफरा-तफरी है, वहीं किसानाें ने गन्ना आयुक्त के इस कदम की सराहना की है।
रविवार को गन्ना आयुक्त ने अधिकारियों के साथ नौगवां में बीएचएल चीनी मिल के बाहरी गन्ना क्रय केंद्र्र का निरीक्षण कि या था। इस निरीक्षण में उन्हाेंने कांटे में गड़बड़ी पाई थी। उन्हें तौल में अंतर मिला था और उन्होंने मामले में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। सोमवार को सहकारी गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव भगवती प्रसाद श्रीवास्तव ने पलिया थाने में तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने बीएचएल चीनी मिल पलिया के यूनिट हेड राकेश यादव, महाप्रबंधक गन्ना ओपी चौहान, लिपिक सादिक बशीर खां के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7, धोखाधड़ी 420, धारा 425, 425 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है।