बांकेगंज। दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर) और किशनपुर अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र से गुजरने वाले रास्तों पर सूर्यास्त से सूर्योदय तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए ) ने यह कदम उठाया है। डीटीआर के एफडी डॉ. एच राजामोहन ने संरक्षित क्षेत्र की सड़कों पर रात में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा राज्य मार्ग पर प्रभावी होगा। डीटीआर के संरक्षित जंगल से होकर एक राष्ट्रीय मार्ग व दो राज्यमार्ग समेत कई रास्ते हैं। यहां गति सीमा 30 किलोमीटर प्रतिघंटा है। इसके बावजूद वाहन चालक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तेज गति से फर्राटा भरते हैं।
इससे वन्यजीवों के प्राकृतवास मानवीय दखल से दिक्कतें होती हैं। दुधवा के संरक्षित जंगल से गुजरे रास्तों पर पिछले 10 साल में चार से पांच बाघ और तेंदुओं की मौत हो चुकी है।
रात में केवल एंबुलेंस व आपातकालीन वाहनों को ही गुजरने की अनुमति मिलेगी।