घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए एक साल पहले अस्थाई तौर पर लागू नियमों को अब स्थाई कर दिया गया है। शासन ने बिजली कनेक्शन के लिए बीएल फार्म की अनिवार्यता समाप्त करते हुए व्यक्तिगत बंध पत्र को मान्यता दे दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद जिले में हर महीने बीएल फार्म के नाम पर सैकड़ों लोगों की जेब कटने से बच जाएगी।
इस बाबत शासन के संयुक्त सचिव ने पत्र भेजकर बिजली अधिकारियों को अवगत कराया है कि अब घरेलू कनेक्शन में जितने भी किलोवॉट का लोड लेना हो, इसके लिए बीएल फार्म (कार्यपूरक प्रमाण पत्र) की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ व्यक्तिगत अनुबंध पत्र ही भरने पर बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। खंड कार्यालय में लखीमपुर में व्यक्तिगत बंध पत्र उपलब्ध भी करा दिए गए हैं। घरेलू कनेक्शन के अलावा अन्य प्रकार के कनेक्शनों के लिए बीएल फार्म की अनिवार्यता जरूरी की गई है।
एक वर्ष पूर्व शासन से व्यक्तिगत अनुबंध पत्र को विभाग में अस्थाई रूप से लागू किया था लेकिन अब शासन ने इसे स्थाई तौर मान्यता दे दी है। जिससे घरेलू कनेक्शन के आवेदकों को फार्म खरीदने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उन्हें नि:शुल्क फार्म भी उपलब्ध हो सकेंगे।
इससे पहले विभाग की ओर से ठेकेदारों को बीएल फार्म बेचने की स्वीकृति दी गई थी, जो एक-एक बीएल फार्म के लिए 100 से लेकर दो सौ रुपये तक वसूलते थे। वहीं आवेदक बीएल फार्म के लिए मजबूरन मनमानी कीमत देते हैं। इस संबंध में एसडीओ टाउन धर्मेंद्र आनंद ने बताया कि बीएल फार्म की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी शासन का निर्देश विभाग को मिल चुका है। लोग खंड कार्यालय से नि:शुल्क व्यक्तिगत बंध पत्र लेकर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।