जिले में बोर्ड परीक्षाओं और त्योहारों के चलते धारा 144 लागू की गई है, जो 17 अप्रैल 2015 तक लागू रहेगी।
एडीएम हरिकेश चौरसिया ने सभी एसओ को गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों को चिह्नित कर निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नहीं होगा। साथ ही कोई व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चलेगा। लोग स्कूलों की 200 मीटर की दूरी पर अनावश्यक रूप से एकत्र नहीं होंगे।