95 वादों का हुआ मौके पर हुआ निस्तारण
अधिशासी अभियंता सिंचाई और ईओ मोहम्मदी पर 25-25 हजार का जुर्माना
राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने कलक्ट्रेट सभागार में दो दिवसीय सुनवाई के पहले दिन बृहस्पतिवार को सूचना के अधिकार से संबंधित कुल 104 लंबित मामलों की सुनवाई की। इसमें 95 मामलों का मौके पर ही निबटारा कर दिया गया। शेष नौ मामलों में शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। सूचना देने में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड शारदानगर और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मोहम्मदी पर 25-25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया।
इस मौके पर राज्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार विष्ट ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित लंबित प्रकरणों की सुनवाई जिलों में इसलिए की जा रही है कि लोगों को त्वरित निस्तारण अपने जिले में मिल सके और जिससे लोगों के समय और धन की बचत हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमारा मकसद है लोगों को त्वरित सूचनाएं उपलब्ध कराना। नियमों के अंर्तगत जो भी सूचना दी जा सकती है। वह निश्चित समयावधि में आवेदक को उपलब्ध करायी जाए।
अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड शारदानगर और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मोहम्मदी पर 25-25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। इस मौके पर सभी जिलास्तरीय अधिकारी और आवेदक मौजूद रहे। शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। शुक्रवार को वादों की सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट अपराह्न चार बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित जनसूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।