पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक किशोरी का अपहरण करने के मामले में गांव अंतरवारी के चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पीड़ित का आरोप है कि उसकी पुत्री का गत 21 नवंबर 2014 को मुलकू, गुड्डू, मंगू और होरी ने एक राय होकर अपहरण कर लिया। उसने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई कर पिता होरी तथा उसके तीनों पुत्रों मुलकू, गुड्डू तथा मंगू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अपहरण तथा पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।