फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जानलेवा हमले में चार वर्ष की कैद, जुर्माना भी

Mon, 24 Aug 2015 08:33 PM IST
लखीमपुर खीरी।
विज्ञापन
विज्ञापन
 जमीन के लिए हुई मुकदमेबाजी से नाराज होकर महिला पर जानलेवा हमला के मामले में एडीजे हाजी अशरफ अंसारी ने हमलावर को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि पसगवां थाना क्षेत्र के ग्राम निवादा निवासी रामगुनी का मुकदमा जमीन की दावेदारी को लेकर रामभरोसे से चला था। मुकदमा हारने के बाद रामभरोसे ने नाराज होकर 22 नवंबर 1987 को अपने भाई गुलजारी, सूरज व अपने लड़के मदनपाल के साथ मिलकर रामगुनी के घर पर धावा बोल दिया था। आरोप है कि मारपीट के साथ ही हमलावरों ने जान से मार डालने के लिए फायरिंग भी थी जिसमें रामगुनी बुरी तरह जख्मी हुई थी। अदालती सुनवाई के दौरान रामभरोसे और उसके भाई सूरज की मौत हो गई वहीं मदनपाल को घटना के वक्त किशोर मानते हुए उसकी पत्रावली अलग करते हुए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। रामगुनी सूबेदार और डीएस माथुर की गवाही के  आधार पर अदालत ने गुलजारी को जानलेवा हमले के लिए दोषसिद्ध पाया उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने वसूले गए जुर्माना में से पीड़िता को आठ हजार रुपये जुर्माना दिलाने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें