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ईओ की तहरीर पर पलिया पालिकाध्यक्ष पर मुकदमा

Sun, 03 May 2015 11:30 PM IST
पलियाकलां
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नगर पालिका परिषद अध्यक्ष केबी गुप्ता के खिलाफ ईओ नीलम चौधरी ने कोतवाली में तहरीर देकर अमानत में खयानत, छल कपट, गबन, धोखाधड़ी और सरकारी कार्य में बाधा समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पालिका अध्यक्ष ने पत्रावलियों में छेड़छाड़ कर वित्तीय अनियमितता की है।
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तहरीर में कहा गया है कि 20 मार्च, 2015 को निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावलियां स्वीकृति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत की गईं, जिन्हें उन्होंने वापस नहीं किया। 30 अप्रैल को पत्र भेजकर पत्रावलियों को लौटाने का आग्रह किया तो एक सप्ताह बाद लेखाकार शारदा प्रसाद राणा को कार्यालय में बुलाकर वापस की गईं। लेखाकार ने लिखित सूचना दी कि पत्रावलियों में से ठेकेदार विनोद गुप्ता का एफडीआर गायब था। कुछ दिनों पूर्व ठेकेदार आलोक मिश्रा ने नवीनीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था। नवीनीकरण कर दिया गया लेकिन पालिकाध्यक्ष ने नवीनीकरण पत्र फाड़ दिया। दो ठेकेदारों के  भुगतान से संबंधित इलाहाबाद बैंक पलिया की चेकबुक से चेक फाड़ कर रख ली गई। तहरीर में ईओ ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने की मांग की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 409, 427, 353, 419, 420 सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
चेयरमैन, नगर पालिका पलिया केबी गुप्ता ने बताया कि हाल ही में मेरी अध्यक्षता में जिले भर के पालिका अध्यक्षों की बैठक लखीमपुर में हुई थी, जिसमें जिलास्तर की कई समस्याएं रखी गईं थीं। इसे लेकर जिला प्रशासन खफा है। शनिवार को ही जिले के एक प्रशासनिक अधिकारी ने फोन पर धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। इसके बाद ईओ और लिपिक ने साजिशन मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं की है। मैं धमकियों से डरे बिना जनता के हित के लिए काम करता रहूंगा।
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