लखीमपुर खीरी। महिला अल्पावास में डेढ़ साल पहले 14 वर्षीय किशोरी की फांसी के फंदे पर झूलती मिली थी। अब इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर थाना फूलबेहड़ के दरोगा मंजेश यादव, महिला थाना की सिपाही रेखा पांडेय, महिला अल्पावास की अध्यक्ष राधा गुप्ता और एक अज्ञात चपरासी के खिलाफ हत्या, रेप, पास्को और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
थाना फूलबेहड़ क्षेत्र की एक महिला ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि गांव का ही एक युवक उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 17 फरवरी 16 को पुत्री को बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल, जबकि उसकी पुत्री को अगले दिन महिला अल्पावास सलेमपुर कोन भेजा। पुलिस ने पीड़ित पुत्री के 164 के तहत कलम बंद बयान भी नहीं कराए। आरोप है कि जब भी वह पुत्री से मिलने अल्पावास जाती तो वहां मौजूद महिला थाना की सिपाही रेखा पांडेय 550 रुपये लेकर पुत्री से थोड़ी देर के लिए मुलाकात कराती थी। आरोप है कि मुलाकात करने पर पुत्री बताती थी कि आरोपी उससे देह व्यापार का धंधा करवाते हैं। जब वह विरोध करती है तो उसको मारते-पीटते हैं। उसने पुत्री के साथ हो रही हैवानियत की तहरीर सदर कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। नौ मार्च 16 को उसकी पुत्री को मार डाला और अगले दिन अल्पावास में ही पोस्टमार्टम कराया। अब शहर कोतवाल अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि 24 दिसंबर के कोर्ट के आदेश पर मृतक किशोरी की मां की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, रेप, पाक्सो एक्ट और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी गई है।