मोहम्मदी। कोतवाली क्षेत्र के गांव गदमापुर निवासी हल्लन ने उसकी जमीन पर कब्जा करने को लेकर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी।
पीड़ति ने कहा कि गाटा संख्या 237 नंबर की भूमि पर उसके पुश्तैनी पेड़ खड़े थे। सीओ चकबंदी ने गलत तरीके से आदेश पारित कर दिया था। जिस पर वह हाईकोर्ट गया और जहां से उसे स्टे भी मिला। समयावधि समाप्त होने पर पीड़ित ने रिट याचिका डाल रखी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बृहस्पतिवार को विपक्षियों ने तहसील के अधिकारियों से मिलकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। साथ ही खेत के बीच में मेड़ निकलवाने से उसकी लाही की फसल भी बर्बाद हो गई। पीड़ित पक्ष ने शुक्रवार को कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। उधर, नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर केवल धान की फसल के लिए था। जिसकी वैधता समाप्त होने पर कब्जा दिलवाने की कार्रवाई की जा रही है। संवाद