लखीमपुर खीरी। शहर की हनुमान ट्रेडिंग कंपनी से लिया गया कृषि रक्षा रसायन मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत का नमूना लैब जांच में मिसब्रांड घोषित किया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी इंद्रेशु कुमार गौतम ने 11 अक्तूबर को नमूना भरा था। उन्होंने कीटनाशी अधिनियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए फर्म मेसर्स धानुका एग्रोटीच लिमिटेड दौलताबाद गुड़गांव से उत्पादित मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत बैच संख्या 0091 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। संबंधित व्यापारी के साथ ही उत्पादक फर्म को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण तलब किया है। जिला कृृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि रसायन में मात्रा 36 प्रतिशत के स्थान पर 32 प्रतिशत पाई गई है। जवाब प्राप्त होने के बाद संबंधित फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद