त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर बुधवार को ब्लाक मुख्यालय सभागार में प्रशासन ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने आचार संहिता का पालन करने की हिदायत देकर दिशा-निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए चुनाव व्यवस्थापक बीडीओ भूषण कुमार ने कहा कि प्रत्याशी मतदान के 48 घंटे पूर्व यानी 11 अक्टूबर की शाम पांच बजे तक अपना चुनाव प्रचार बंद कर दें। साथ ही बिना अनुमति सभा और रैली करने को भी मना किया। बीडीओ ने कहा कि प्रत्याशी चुनाव सामग्री पर प्रकाशक का नाम जरूर छपवाएं। इसके अलावा अपने खर्च का ब्योरा भी रखें। बीडीओ ने कहा कि एक प्रत्याशी 75 हजार रुपये तक खर्च कर सकता है। यह भी बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने दो या तीन मजरों में चुनाव लड़ रहे बीडीसी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए एक वाहन की स्वीकृत दी है। इससे ज्यादा प्रचार वाहन न चलाएं। प्रत्याशियों को वाहन पास जारी करने के संबंध में भी बताया गया। इस मौके पर रिटर्निंग आफीसर श्रीराम सरोज, एडीओ पंचायत गोर्वधन प्रसाद राणा सहित प्रत्याशी मौजूद रहे।
दो निशान वाले मतपत्रों नहीं की जाएगी गिनती
लखीमपुर खीरी। पंचायत चुनाव में बैलेट का प्रयोग किया जाएगा और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए भी आठ बिंदुओं पर गाइड लाइन जारी की है। आयोग ने कहा है कि एक मतपत्र पर दो या उससे अधिक निशान लगाने पर मतदाता के वोट की गिनती नहीं की जाएगी। वहीं मतपत्र फटे होने पर भी वोट निरस्त कर दिया जाएगा।
पहले चरण के मतदान से पहले प्रशासन को भेजे गए निर्देश में आयोग ने कहा है कि अगर मतपत्र पर किसी उम्मीदवार के सामने कोई निशान नहीं लगा है या निशान आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से भिन्न लगाया गया हो तो भी मतपत्र निरस्त हो जाएगा। इस संबंध में एडीएम एसपी सिंह ने आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि मतदान के समय निशान खाली स्थान/पृष्ठ भाग या पूरी तरह उपेक्षित स्थान पर लगाने और दो या उससे अधिक उम्मीदवारों के सामने निशान लगाने पर वोटों की गिनती नहीं की जाएगी। आयोग ने कहा है कि निशान/लेखन से मतदाता की पहचान होती है। मतपत्र प्रमाणित न होने या नकली होने पर भी वोट की गिनती नहीं की जाएगी। मतपत्र पर निशान चुनाव चिह्न को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित होने पर भी गिनती के समय मतपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।