लखीमपुर खीरी। जिला जज शिवशंकर प्रसाद ने बताया है कि जनपद न्यायालय लखीमपुर और वाह्य न्यायालय मोहम्मदी के एक-एक न्यायिक अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए दोनों न्यायालयों को 48 घंटे के लिए यानी 22 सितंबर और 23 सितंबर को बंद कर दिया गया है। इस दौरान न्यायालय परिसरों में वादकारों एवं वकीलों का प्रवेश पूर्णता बंद रहेगा। संपूर्ण सैनिटाइजेशन के बाद पुन: न्यायालय अपने नियत समय पर खुलेंगे। उन्होंने बताया कि 22 और 23 सितंबर को रिमांड कार्य अवकाश के दिनों की भांति किए जाएंगे। संवाद