लखीमपुर खीरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला जेल से सात साल से कम की सजा के मामले में विचाराधीन 38 बंदियों को जेल प्रशासन ने सोमवार की सुबह अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। सभी को उनके ही थानों पर भेजा गया, जहां से पुलिस ने परिवार वालों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया।
देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जेल में निरुद्ध ऐसे बंदी, जिनके मामलों में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है उन्हें छोड़ने के आदेश दिए थे। प्रदेश सरकार ने जेल प्रशासन से ऐसे बंदियों की सूची मांगी थी। लखीमपुर जेल प्रशासन ने 138 बंदियों की सूची अदालत और प्रदेश सरकार को भेजी थी। जेल अधीक्षक आरबी पटेल ने बताया स्वीकृति मिलने के बाद जेल प्रशासन ने कोतवाली सदर के मोहल्ला शिवपुरी निवासी सूरज वर्मा, मुकेश मौर्या, अर्जुनपुरवा निवासी आशुतोष उर्फ गोंद, नौरंगाबाद निवासी कल्लू, थाना व कसबा मैगलगंज निवासी मोहम्मद नसीम, मुबारकपुर निवासी सुरेश, शिवाला मंदिर निवासी धर्मेंद्र, सिंहपुर निवासी गोविंद उर्फ बुद्ध, कोतवाली धौरहरा के गांव लबेदपुर निवासी साजिद अली, महाराजनगर निवासी नसीम सहित जिले के अन्य थानों से बंद 38 बंदियों को सैनिटाइज कराया। बाद में सभी को आठ हफ्तों की अंतरिम जमानत पर उनके संबंधित थानों की पुलिस को सौंप दिया। जहां से पुलिस ने परिवार वालों को बुलाया और बंदियों को उनके सुपुर्द कर दिया है। रिहाई के दौरान जेलर पंकज कुमार सिंह जेल कर्मियों के साथ मौजूद रहे।