लखीमपुर खीरी। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने वाले ठेकेदार जीएसटी हजम नहीं कर पाएंगे। शासन ने इसके लिए जिलास्तर पर होल्डिंग खाता खुलवाया है। ठेकेदार को भुगतान से पूर्व दो प्रतिशत टीडीएस काट कर होल्डिंग बैंक खाते में धनराशि जमा की जाएगी। अभी तक ठेकेदार मनमानी करते थे, अब होल्डिंग बैंक खाता खुलने से जीएसटी चोरी पर लगाम लगेगी।
जनपद में 1167 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कुछ न कुछ विकास कार्य होते रहते हैं। गांवों में पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल, कूड़ा प्रबंधन केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नाली, सड़क, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, चकमार्ग आदि कार्य होते रहते हैं। उनमें वाहन, मशीन आदि की खरीद भी ठेकेदारों के माध्यम से कराई जाती है। वस्तुओं की खरीदारी के बाद पूरा भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन कई ठेकेदार जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करते।
इसके लिए शासन ने होल्डिंग बैंक खाते की व्यवस्था की है। डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों से ठेकेदार को भुगतान से पहले दो प्रतिशत टैक्स काट कर होल्डिंग बैंक खाता में जमा किया जाएगा। इससे ठेकेदारों की जीएसटी चोरी पर लगाम लगेगा। जिले में यह व्यवस्था पहले नहीं थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिलास्तर पर होल्डिंग बैंक खाता खोला गया है।