लखीमपुर खीरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2020-21 की फसलों गेहूं, मसूर और लाही/सरसों का बीमा 31 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। जो किसान फसल की बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो वह 24 दिसंबर 2020 तक बैंक में उपस्थित होकर सूचना दे दें अन्यथा बैंक द्वारा उनकी बीमा किस्त स्वत: काट ली जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी को लेकर शासन ने कई संशोधन किए हैं। इससे फसली ऋण लेने वाले किसान जो फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन किसानों को बीमा योजना में प्रतिभाग न करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर से सात दिन पहले यानी 24 दिसंबर 2020 तक अपनी बैंक शाखा को सूचना देना जरूरी है। डीएम ने बताया कि यदि किसान 24 दिसंबर से पूर्व फसल बीमा की कटौती न करने संबंधित प्रार्थना पत्र बैंक में उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो बैंक द्वारा स्वत: बीमा किस्त की कटौती उनके ऋण खाते से कर ली जाएगी। यह जानकारी बैंक शाखा के ईमेल, एसएमएस, डाक से भी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी इच्छुक किसान फसल बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी बैंक शाखा में आवेदन करना होगा।
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बीमा के लिए निर्धारित किस्त (प्रति हेक्टेअर)
फसल - बीमित राशि - प्रतिशत - किस्त की राशि
गेहूं - 73870 - 1.5 - 1108
मसूर - 42730 - 1.5 - 641
लाही/सरसों - 39967 - 1.5 - 600