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नए कानून को सभी ने सराहा, बोले देर से आया सही कानून

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लखीमपुर खीरी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में संशोधन के बाद सोमवार से इसे लागू कर दिया गया है, जिससे घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। घटिया सामान बेचने वालों को छह महीने की जेल हो सकती है या एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। नए कानून में किए गए प्रावधान के तहत बड़े नुकसान पर उपभोक्ता को पांच लाख रुपये मुआवजा देना होगा और सात साल की जेल भी होगी। उपभोक्ता की मौत होने पर मुआवजा 10 लाख देना होगा और आरोपी विक्रेता को सात साल की या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इस नए कानून के दायरे में ई-कामर्स कंपनियों को भी रखा गया है। उपभोक्ता को अधिकार होगा कि किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है। इस नए कानून के लागू होने का सभी ने स्वागत किया है और लोगों ने इसे देर से उठाया गया सही कदम बताया है।
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कंपनियां मनमानी करके ग्राहकों को घटिया सामान की आपूर्ति कर रहीं थी, जिस पर नए कानून से लगाम लगेगी। उपभोक्ताओं को भी जल्द न्याय मिल सकेगा।
-संतोष कुमार, लखीमपुर
नया कानून उपभोक्ताओं के हित में है। इससे मनमाने तरीके से घटिया सामान बनाने वालों पर शिकंजा कसेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, मात्रा आदि की सही जानकारी मिलेगी।
-ध्रुव कुमार, लखीमपुर
सरकार ने सही कदम उठाया है। इससे उपभोक्ताओं को शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। गड़बड़ी करने वालों पर अंकुश लगेगा।
-संजय चौरसिया, लखीमपुर
नए उपभोक्ता कानून में उत्पाद में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सकेगा। इस कानून की उपभोक्ताओं को सख्त जरूरत थी।
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-राजीव राय, लखीमपुर
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