लखीमपुर खीरी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) के तहत वर्ष 2020-21 में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र ने उद्यमी बनने के इच्छुक व्यक्तियों से आनलाइन आवेदन मांगे हैं। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि उद्योग श्रेणी में अधिकतम 25 लाख रुपये तक और सेवा श्रेणी में अधिकतम 10 लाख रुपये तक के नए प्रोजेक्ट पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग व्यक्तियों को पांच प्रतिशत स्वयं की अंशदान पूंजी लगाना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिनमनी/सब्सिडी अनुमन्य होगी। महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत मार्जिनमनी/सब्सिडी अनुमन्य है। उत्पादन श्रेणी के 10 लाख परियोजना लागत से अधिक के प्रोजेक्ट और सेवा श्रेणी के पांच लाख से अधिक लागत के प्रोजेक्ट के लाभार्थियों को कम से कम कक्षा आठ पास होना अनिवार्य है।