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स्वत: रोजगार स्थापित करने के लिए मिलेगा ऋण

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लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आमदनी 46,080 एवं शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये तक है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सुधांशु शेखर ने बताया कि जनपद में निवास करने वाले इच्छुक व्यक्ति ब्लॉक अथवा जनपद कार्यालय में आकर आवेदन पत्र 15 जनवरी 2020 तक जमा कर दें। जिसके बाद लाभार्थियों के चयन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के तहत अर्हता धारक व्यक्ति के पास नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसायिक स्थल पर 13.32 वर्ग मीटर की भूमि उपलब्ध हो। बशर्ते इससे पूर्व दुकान आवंटन की सुविधा प्राप्त न हो एवं निगम की अन्य किसी योजना का बकाएदार नहीं होना चाहिए। योजना में पात्र लोगों को दुकान की निर्धारित लागत 78000 में से 10 हजार रुपये अनुदान और शेष 68000 रुपये ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी अदायगी 120 समान मासिक किस्तों में की जाएगी। साथ ही लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के तहत धोबी समाज के ऐसे व्यक्तियों जिनको लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग के व्यवसाय का अनुभव है, उन्हें लांड्री योजना की अधिकतम लागत 2,16,000 रुपये तक ऋण दिया जाएगा। जिसकी आदयगी पांच वर्षों में समान मासिक किस्तों में की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति आधार कार्ड, जाति और निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। संवाद
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