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Lakhimpur Kheri News: शपथपत्र में तथ्य छिपाने का मुकदमा दर्ज

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गोला गोकर्णनाथ। ब्लॉक बांकेगंज की ग्राम पंचायत पुनर्भूग्रंट की ग्राम प्रधान और उनके पति पर कोर्ट के आदेश पर शपथपत्र में तथ्य छुपाने का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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ग्राम पंचायत के द्वारिकागंज निवासी गुड्डू वारसी ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि ग्रामसभा में प्रधान पद पर नजमा खान पत्नी वसी उल्ला खां ने नामांकन फार्म के साथ झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया है। इसकी शिकायत डीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी। प्रधान नजमा खान ने चुनाव नामांकनपत्र और शपथपत्र में अपनी योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण वर्ष 1985 दर्शाया है।
शपथपत्र में पूरनपुर के जिस कॉलेज का नाम दर्शाया है, उस नाम से पूरनपुर में कोई स्कूल नहीं है। आधार कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1974 है, जबकि इंटर पास होने की तिथि 1985 दर्शाई गई है। इस हिसाब से नजमा खान की उम्र इंटरमीडिएट पास के समय 11 वर्ष होती है। इनका मकान पुनर्भू ग्रंट में नहीं है, बल्कि ऊंची भूड़ मोहल्ले में है।
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नजमा खान और इनके पति का नाम गोला नगर पालिका और विधानसभा सूची में दर्ज है। शपथपत्र में कोई भी अभियोग दर्ज न होना दर्शाया गया है, जबकि वर्ष 2016 में नजमा खान और उनके पति पर मुकदमे दर्ज हैं। नामांकनपत्र के साथ नजमा खान द्वारा पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र दाखिल किया गया है, जबकि वह अपने मायके व ससुराल से सामान्य जाति पठान में आते हैं।
शिकायत पर जांच की गई थी, जिसमें नजमा खान, वसीउल्ला खां ने बयान दिया था कि शपथपत्र में आधार, पैन कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1974 है। जबकि उन्हें विद्यालय का नाम याद नहीं है। उनके पास टीसी मार्कशीट और प्रमाणपत्र भी नहीं है।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 420, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधान पति वसीउल्ला खां का कहना है कि चुनावी रंजिशन षड्यंत्र के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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