त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के साथ की। जिसमें उन्हें आचार संहिता का पालन करने संबंधी कई दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम एसपी सिंह ने कहा कि प्रत्याशी मतदान से 48 घंटे पूर्व यानि सात अक्तूबर की शाम पांच बजे तक अपना चुनाव प्रचार बंद कर दें। साथ ही बिना अनुमति सभा/रैली करने को भी मना किया। एडीएम ने कहा कि प्रत्याशी चुनाव सामग्री पर प्रकाशक का नाम जरूर छपवाएं। साथ अपने खर्च का ब्यौरा भी रखें। एडीएम ने कहा कि एक प्रत्याशी डेढ़ लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। यह भी बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए एक वाहन की स्वीकृत दी है। इससे ज्यादा प्रचार वाहन न चलाएं। प्रत्याशियों को वाहन पास जारी करने के संबंध में भी बताया गया।