लखीमपुर खीरी। थाना फरधान क्षेत्र में एक माह पहले सहेली के साथ कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे गुलाम मुस्तफा ने दो आरोपियों की ओर से पेश हुई जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया कि कोचिंग जा रहीं दो नाबालिग छात्राओं को कैमासुर पुलिस सहायता पिकेट के पास ही मोटर साइकिल सवार तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर धमकाया था। उन्हें पड़ोस में लगे गन्ने के खेत में ले गए थे, वहां जान से मारने की धमकी देते हुए एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में फरधान पुलिस ने कोढैया गांव के रहने वाले सलमान उर्फ दानिश और गोला थाना क्षेत्र के ग्राम भुड़वारा निवासी मुख्तार अहमद को गिरफ्तार किया था।
अदालत में जमानत अर्जी देते हुए आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए दलील दी। एफआईआर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लिखाई गई है। उन्हें गलत ढंग से आरोपी बनाया गया है। उन्हें मुठभेड में पैर में गोली मारकर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, बुधवार को अदालत ने इस संगीन मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है।