लखीमपुर खीरी। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए आयोग ने 25 मई की तिथि निर्धारित की है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि नाम बढ़ाने के लिए जो एक रुपये का शुल्क अभी तक लिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया है।
डीएम ने बताया कि नाम बढ़ाने के लिए 18 से 22 तक के नए मतदाताओं को आयु व निवास का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। 22 वर्ष से अधिक आयु के नए मतदाताओं को केवल निवास का साक्ष्य देना होगा। डीएम ने सभी एसडीएम, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर डोर टू डोर सर्वे कराकर छूटे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करें। यह सर्वे छुट्टियों के दिन भी जारी रहेगा।