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जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में लागू हुई आचार संहिता

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लखीमपुर खीरी। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर कचहरी में मतदाता वकीलों को लुभाने के लिए अब प्रत्याशियों को आचार संहिता के अधीन रहकर ही चुनाव प्रचार करना होगा। मुख्य चुुनाव अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनरायन त्रिवेदी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करते हुए प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सभी प्रत्याशियों से कचहरी परिसर में लगे पोस्टर और बैनर हटाने का निर्देश दिया है।
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जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है, मतदाता वकीलों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए अब प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के अधीन ही रहकर कार्य करना होगा। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश शुक्ला ने बताया कि चुनाव संबंधी कार्यों के लिए चुनाव कार्यालय संचालन समिति ही विविध कार्यों का संचालन कर रही हैं, चुनाव समिति के प्रधान और मुख्य चुनाव अधिकारी रामनरायन त्रिवेदी ने निर्देश जारी करते हुए सभी प्रत्याशियों से कचहरी परिसर से अपने बैनर पोस्टर हटा लेने के लिए निर्देशित किया है, यदि किसी प्रत्याशी का बैनर पोस्टर बुधवार से पाया जाएगा तो प्रति पोस्टर या बैनर एक सौ रुपये की दर से प्रतिदिन जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का उपहार देना और दावतें देना भी प्रतिबंधित किया गया है।

मतदान के लिए जरूरी होंगे दो कार्ड
मुख्य चुनाव अधिकारी रामनरायन त्रिवेदी ने बताया कि सात पदों के लिए 19 जनवरी को मतदान कराया जाएगा जिसमें 1706 वैध मतदाता वकीलों को मताधिकार दिया गया है। इसके लिए सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य रूप से बार कौंसिल आफ यूूपी का परिचय पत्र दिखाना होगा। साथ ही सर्टिफिकेट आफ प्रेक्टिस वाला पहचान पत्र भी दिखाना होगा नही तो मताधिकार किसी भी दशा में नही दिया जाएगा।
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