परिवहन निगम ने अपनी एवं अनुबंधित बस चलाने वाले चालकों के लिए वर्दी अनिवार्य कर दी है। बिना वर्दी रूट पर जाने वाले नियमित एवं संविदा चालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। जबकि अनुबंधित बसों के चालक के वर्दी में न होने पर उनका संचालन रोक दिया जाएगा। एआरएम ने सोमवार से सभी चालकों को वर्दी पहनकर आने की चेतावनी जारी की है।
एआरएम एसपी सिंह ने बताया कि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा को लेकर रोडवेज बस चालकों के लिए वर्दी अनिवार्य कर दी गई है। लखीमपुर डिपो में सभी बसें अनुबंधित हैं। इसलिए बस मालिक और उनके चालकों को वर्दी से संबंधित जारी प्रबंध निदेशक पी गुरू प्रसाद के निर्देशों से अवगत कराते हुए तीन दिनों की मोहलत दे दी गई है, जिससे चालक इन तीन दिनों में वर्दी बनवा लें। एआरएम ने बताया कि रोडवेज चालकों की वर्दी खाकी रंग की होगी।
बस मालिक और चालकों के लिए वर्दी बनी मुसीबत
बस चालकों के वर्दी अनिवार्य होने का फरमान अनुबंधित बस मालिक और उनके चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। बस मालिकों का कहना है कि चालक स्वयं अपनी वर्दी बनवाए, जबकि चालकों का कहना है कि हम लोगों को बस मालिक वर्दी बनवाकर दें।
चालकों को वर्दी बनवाने के लिए तीन दिन का समय दिया है। सोमवार से चालक वर्दी पहनकर ही बस चला सकेंगे। यदि बस का चालक बिना वर्दी मिलता है तो उस बस का संचालन रोंक दिया जाएगा।- एसपी सिंह एआरएम