जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर वोट डालने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 विकल्प दिए हैं। इनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिडेट कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि। ताजा फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि। फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से असक्त होने का प्रमाण-पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड। श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र और राशनकार्ड शामिल हैं। एडीएम ने बताया कि मतदाता कार्ड न होने की दशा में इन विकल्पों से वोट डाला जा सकता है।