पडरौना। बहला-फुसलाकर कर शादी का झांसा देकर युवती से जबरदस्ती करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दी है। रामकोला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह अपने बुआ के घर हाटा क्षेत्र में रहकर कम्प्यूटर का कोर्स कर करती थी। उसी दौरान कम्प्यूटर सेंटर के पास एक टेलीकाॅम सेंटर की दुकान पर मोबाइल रिचार्ज कराने के दौरान सोनू उर्फ मनोज गोड़ से परिचय हुआ। सोनू उर्फ मनोज ने उसकी फोटो खींच कर उसकी मोबाइल नंबर लेकर परेशान करने लगा। शादी का झांसा दिया और बाद में शारीरिक संबंध बना लिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के कोर्ट में अपनी जमानत याचिक प्रस्तुत की। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पीड़ित युवती के बयान के आधार और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दिया।