पडरौना। जिला प्रशासन ने जिले के नगर पालिका, नगर पंचायत और प्रमुख बाजारों में साप्ताहिक बंदी का दिन निर्धारित किया है। निर्धारित साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत जिले के नगर निकाय और प्रमुख बाजारों में साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका परिषद पडरौना, नगर पंचायत सेवरही व लक्ष्मीगंज बाजार में संचालित सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के लिए रविवार को साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद कुशीनगर में बुधवार को दुकानें बंद रहेगी। नगरपालिका परिषद हाटा, नगर पंचायत तमकुहीराज, रामकोला, खड्डा, सुकरौली और फाजिलनगर में संचालित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को बंद रहेंगी। इसी तरह नगर पंचायत कप्तानगंज में सोमवार को साप्ताहिक बंदी तय की गई है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका कुशीनगर, हाटा, नगर पंचायत तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज, रामकोला, फाजिलनगर व सुकरौली में संचालित हाउसिंग लीजिंग व फाइनेंस प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे। नगरपालिका पडरौना एवं कसया, नगर पंचायत सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज व सुकरौली में संचालित सभी नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून हेयर ड्रेसर की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी। उन्हाेंने बताया कि साप्ताहिक बंदी को सफल बनाने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। डीएम ने बताया कि नगर निकाय और बाजारों में लागू साप्ताहिक बंदी भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, सिनेमा, मिठाई दूध, परिवहन सेवाएं, होटल आदि की दुकानों पर प्रभावी नहीं होगी।