अदालत में उपस्थित न होने पर पूर्व विधायक को वारंट जारी
योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी पर तीन दिन तक दिया था धरना
पूर्व विधायक ने कहा, न्यायालय के आदेश का करेंगे सम्मान
रामकोला। पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता मदन गोविंद राव के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट ने अदालत में उपस्थित न होने पर वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने पर पूर्व विधायक ने कहा कि वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे। कुशीनगर पहुंचते ही कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखेंगे।
वर्ष 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद, वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्कालीन सपा सरकार में गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में पूर्व मदन गोविंद राव की अगुवाई में लगातार तीन दिनों तक रामकोला चौराहे पर सेनानी स्तंभ के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया था। इस दौरान लोगों ने योगी की अविलंब रिहाई की मांग की थी। धरने के अंतिम दिन तहसील मजिस्ट्रेट हाटा ने ज्ञापन लेकर धरना समाप्त कराया था। इस मामले में पूर्व विधायक मदन गोविंद राव सहित अन्य लोगों के खिलाफ सड़क जाम करने, प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इसकी चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई है। इस प्रकरण में कोर्ट की तरफ से पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
इस संबंध में पूर्व विधायक मदन गोविंद राव ने बताया कि वह कुशीनगर से बाहर हैं। उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अदालत का सम्मान करते हुए कुशीनगर में आते ही कोर्ट में हाजिर होंगे।