अनलॉक-2 में खुलेंगी सभी दुकानें, क्षेत्रवार होगी साप्ताहिक बंदी
पडरौना। अनलॉक-2 में 31 जुलाई तक प्रात: नौ बजे से रात नौ बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षात्मक नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। साप्ताहिक बंदी भी क्षेत्रवार ही लागू होगी।
डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि अनलॉक-2 सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। प्रात: नौ बजे से रात नौ बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। दुकानदारों को फेस-कवर या मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। जो ग्राहक मास्क न पहना हो, उसे कोई सामान नहीं दिया जाएगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य होगा। तंबाकू एवं निकोटिनयुक्त पान मसाला और गुटखा का निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति होगी, लेकिन कोई ग्राहक वहां बैठकर नहीं खाएगा। सैलून और ब्यूटी पार्लर को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनीटाइजर की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी।
डीएम ने बताया कि अनलॉक-1 में रविवार को साप्ताहिक बंदी थी, लेकिन इससे हो रही असुविधा को देखते हुए जिस नगरपालिका या नगर पंचायत में जिस दिन साप्ताहिक बंदी रहती है, उसी दिन साप्ताहिक बंदी रखने का निर्णय लिया गया है।