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समाचार वितरक से लूट के मामले में व्यवसायी समेत दो पर केस

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समाचार वितरक से लूट के मामले में व्यवसायी समेत दो पर केस
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लूट, धमकी देने और दलित एक्ट में दर्ज हुआ है मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना। नगर के सुभाष चौक पुलिस चौकी के निकट समाचार वितरक के साथ हुई लूट और मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शहर के एक व्यवसायी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लूट, धमकी देने और दलित एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।
पडरौना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नगर के नौका टोला (अंबेडकरनगर ) मोहल्ले के निवासी प्रशांत उर्फ गोलू ने 26 अगस्त को तहरीर देकर बताया था कि वह पेशे से समाचार पत्र वितरक है। रोज की भांति वह सुभाष चौक पुलिस चौकी पर अखबार उठाने गया था। उस समय शहर में डोल मेला लगा था। उस समय रोज की तरह टेंपोचालक सचितानंद भी आया था। प्रशांत ने आरोप लगाया था कि शहर में आए कुछ युवक उसके टेंपो में बैठने के लिए जोर देने लगे। चालक के मना करने पर उससे उलझ गए थे, जिसमें बीच बचाव करने पर प्रशांत का मोबाइल और पास में रखे विभिन्न अखबारों के 38 हजार रुपये लूट ले गए थे। जाते-जाते धमकी भी दे गए थे।
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इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की देर रात अंशुमान बंका और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लूट, धमकी देने और दलित एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया।
आरोपी बनाए गए अंशुमान बंका ने कहा कि इस मामले में मुझे कोई सफाई पेश नहीं करनी है। जनता खुद सच्चाई जानती है। पुलिस की जांच पड़ताल में फुटेज से खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं कोतवाल मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना से जो तथ्य सामने आएगा,उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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