पडरौना। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी उत्तीम और इसके परिवार के सदस्यों पर पटीदारों ने प्राण घातक हमला कर दिया। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अनिरुद्ध कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी वंशराज,मोहन, दुर्गावती को तीन साल का कारावास और 3500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
तेतरिया गांव निवासी उत्तीम अपनी पत्नी तेतरी देवी और बेटी चंदा के साथ 6 अप्रैल वर्ष 1999 को सुबह खेत में गेंहू का फसल काटने के लिए गए थे। इस दौरान इनके पटीदार भृगुन, वंशराज और मोहन, वंशराज की पत्नी लाठी डंडा एवं टांगी लेकर पहुंची सभी लोगों की पिटाई कर लहुलूहान कर दिया। इस मामले में पुलिस इस मामले में प्राण घातक हमले समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। मामला सत्र परीक्षण होने के कारण,मुकदमा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जिसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अनिरुद्ध कुमार तिवारी की न्यायालय में हुआ और तीनों आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाया।