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कंटेन्मेंट जोन का तीन किलोमीटर क्षेत्र होगा सील: डीएम

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कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का निवास स्थल होगा संक्रमण केंद्र-डीएम डीएम ने शासन के नए निर्देश की दी जानकारी पडरौना। डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित मरीजों अथवा पहचान किए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के निर्देशानुसार संक्रमण केन्द्र माना गया है। उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में कोरोना का संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निर्देश दिया गया हैं। डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि सुकरौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पड़री व कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के ग्राम सखवनिया बुजुर्ग के शिवराजपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान वहां कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भारत सरकार के मार्गदर्शन व उ0प्र0 शासन चिकित्सा द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गए हैं। ग्राम पड़री व शिवराजपुर से तीन किलोमीटर की परिधि मे कंटेन्मेंट ज़ोन घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि कंटेन्मेंट ज़ोन में सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मांर्गो को अग्रिम आदेश तक पूर्णतया बन्द करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी। आवागमन पूरी तरह से निषिद्व किया गया है। एसडीएम हाटा और बीडीओ सुकरौली व एसडीएम कसया एवं बीडीओ पडरौना को निर्देशित किया गया है कि कंटेन्मेंट ज़ोन के अंतर्गत पालन के लिए समस्त आवागमन मार्गाे को सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड मेम्बर के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर पूर्णतः लाक कर देंगे और साथ ही आवागमन को अवरूद्व कर देंगे। इन मार्गाे पर सतत निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक के स्तर से चौकीदार/गश्ती दलों की नियुक्ति की जायेगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है अथवा अंदर प्रवेश किया जाता है तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 एवं 270 आदि की सुसंगत धाराओ के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सम्बन्धित व्यक्ति को अविलम्ब हिरासत मे लेकर कारावास मे डाल दिया जायेगा।
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