सिर्फ अत्यावश्यक कार्यों के लिए आवागमन की होगी इजाजत-एडीएम
कंटेन्मेंट ज़ोन के लिए एडीएम का निर्देश
पडरौना। एडीएम विंध्यवासिनी राय ने बताया कि सुकरौली क्षेत्र के पड़री और पडरौना क्षेत्र के शिवराजपुर में कोरोना संक्रमित मिलने के कारण कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। तीन किलोमीटर के परिक्षेत्र में लोगों के अनावश्यक आवागमन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किया गया है। बीमार व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय ले जाने तथा मृतकों के अंतिम संस्कार जैसे अति आवश्यक कार्य के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ सीमित छूट प्रदान की जाएगी।