प्रशासन ने तय की साप्ताहिक बंदी, दुकानें खुलीं तो होगी कार्रवाई
बंदी के दिन दुकानों के खुलने पर जांच करके करेंगे कार्रवाई
पडरौना। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने उप्र दुकान एवं नियमावली के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए साप्ताहिक बंदी के संबंध में आदेश जारी किया है। निर्धारित दिवस पर दुकान खुली पाए जाने पर विधिक कार्रवाई होगी।
डीएम ने बताया कि नगरपालिका परिषद-पडरौना, कुशीनगर एवं नगर पंचायत सेवरही तथा लक्ष्मीगंज में स्थित समस्त दुकानें और वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयर ड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों को छोड़कर) रविवार बंद रहेंगी।
नगर पालिका परिषद कसया, कुशीनगर में स्थित समस्त दुुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयर ड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों को छोड़कर) बुधवार को बंद रहेगी। नगरपालिका परिषद हाटा, नगर पंचायत रामकोला,खड्डा, सुकरौली एवं फाजिलनगर स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर) शनिवार को बंद रहेगी। नगर पंचायत कप्तानगंज स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर) सोमवार के दिन बंद रहेगी।
नगर पालिका कसया और हाटा तथा नगर पंचायत खड्डा, कप्तानंगज, रामकोला, फाजिलनगर तथा सुकरौली में स्थित समस्त हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगी। नगर पालिका पडरौना एवं कसया नगर पंचायत सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज तथा सुकरौली में स्थित समस्त नाई, हेयर ड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों में शनिवार को साप्ताहिक बंदी तय हुई है।
डीएम ने बताया कि वर्णित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान भोजन, दवा सर्जिकल उपकरण, सिनेमा, मिठाई, दूध, परिवहन सेवाएं और होटल आदि की दुकानों पर साप्ताहिक बंदी के नियम लागू नहीं होंगे।