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Kushinagar News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दस साल के सश्रम कारावास की सजा

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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दस साल के सश्रम कारावास की सजा
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30 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा
पडरौना। वर्ष 2006 में पडरौना कोतवाली क्षेत्र की एक किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाई। दुष्कर्म के दोषी को दस साल के सश्रम कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के निवासी वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता घटना के समय 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। लगभग 15 साल की इस छात्रा को दस अगस्त 2006 को सुबह लगभग साढ़े नौ बजे एक व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसे लखनऊ, गोरखपुर और कप्तानगंज सहित कई स्थानों पर रखा तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर किया था।
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शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो श्याम मोहन जायसवाल के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने तथा उपलक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुरेंद्र यादव को दोषी मानते हुए दस साल के सश्रम कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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