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Kushinagar News: दहेज हत्या के दोषी को दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा

Sat, 16 Mar 2024 01:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। सेवरही थाना क्षेत्र के हाता धुरिया गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। आरोपी को दस साल की जेल के साथ 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अदालत ने सुनाई। न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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तरयासुजान थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव निवासी भगवती मद्धेशिया ने अपनी बहन की शादी सेवरही थाना क्षेत्र के धुरिया गांव निवासी हरिकेश गुप्ता के साथ की थी। शादी के बाद उसका गवना वर्ष 2015 में हुआ था। ससुराल जाने के बाद भगवती के बहन को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज के लिए 12 मार्च वर्ष 2017 को गला दबाकर ससुराल वालों ने वादी की बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। 13 मार्च वर्ष 2017 को सेवरही पुलिस ने भगवती की तहरीर पर पति हरिकेश गुप्ता, रामेश्वर, राजेश, कयासपति, श्यामली देवी पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी हरिकेश गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमें की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी हरिकेश गुप्ता को दहेज हत्या के आरोप में दस वर्ष, दहेज उत्पीड़न में तीन साल और डीपी एक्ट में दो साल की सजा और 11 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाए साथ साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्र ने पैरवी की।
अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज



संवाद न्यूज एजेंसी



पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया है।
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कसया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 30 दिसंबर 2023 को थाना पुलिस को तहरीर दी कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से कपड़ा सिलवाने गई थी लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध किशोरी के अपहरण का केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने किशोरी को खोज लिया। उसके बयान के आधार पर आरोपी रोहित कुशवाहा पुत्र दीनानाथ कुशवाहा निवासी करमैनी प्रेमवलिया गांव थाना क्षेत्र कसया को गिरफ्तार किया। विवेचक ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा लगाकर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में प्रस्तुत की थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश पाक्सो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्र ने मामले की पैरवी की।
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