कुशीनगर के करमहा चौराहे पर स्थित मदनी मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण प्रशासन ने नजूल और पुलिस विभाग की जमीन पर होने का हवाला देते हुए उसे बुल्डोजर से तुड़वा दिया था। इस मामले में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट में अपील करेगी।
फरवरी 2025 में प्रशासन की ओर से मदनी मस्जिद के कुछ हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया था। प्रशासन का कहना था कि मस्जिद का यह हिस्सा नजूल एवं पुलिस विभाग की भूमि पर बना हुआ था। मस्जिद कमेटी को नोटिस दिए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी।