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Kushinagar News: हल्द्वानी की घटना के मद्देनजर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था

Sat, 10 Feb 2024 03:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पैदल मार्च करते एसपी धवल जायसवाल, एडीएम वैभव मिश्रा और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन, एएसपी रित
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पडरौना। हल्द्वानी की घटना के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले को दो दिन के लिए 13 जोन में बांटा गया है। 13 जोनल मजिस्ट्रेट व 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। सभी को भ्रमणशील रहने का आदेश दिया गया है। शहर से लेकर गांव तक जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के आसपास पुलिस तैनात रही। डीएम उमेश मिश्र और एसपी धवल जायसवाल भी क्षेत्र में भ्रमण करते रहे।
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डीएम उमेश मिश्र ने बताया कि तहसील क्षेत्र कप्तानगंज, खडडा, रामकोला और छितौनी नगर क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक सीडीओ गुंजन द्विवेदी को नामित किया गया है। तहसील क्षेत्र हाटा, पडरौना, सुकरौली, मथौली, पडरौना के लिए डिप्टी कलेक्टर अनिल कुमार को पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह तहसील क्षेत्र कसया, तमकुहीराज के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद जफर को नामित किया गया है। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में 19 अधिकारियों को नामित किया है। इनमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल हैं।
इनके अलावा 13 जोनल मजिस्ट्रेट व 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट को पुलिस चौकी और कस्बा चौकी के अंंतर्गत, प्रमुख चौक चौराहों के लिए नामित किया गया। रिजर्व में छह जोनल व पांच सेक्टर मजिस्ट्रेट को रखा गया है। डीएम ने समस्त कार्यक्रम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के नोडल अधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया है। डीएम ने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर कोई नई परंपरा मान्य नहीं होगी। नौ व 10 फरवरी को अपने चौकी क्षेत्र थाना क्षेत्र में भ्रमण सील रहेंगे। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिले में किसी भी तरह की विवादित गतिविधियों की जानकारी 05564-240590, 7518024041, 7834948507 लोग दे सकते हैं। कंट्रोल रूम के प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार और डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी को बनाया गया है।
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आगामी त्योहारों तक जिले में धारा 144 लागू
पडरौना। एडीएम प्रशासन वैभव मिश्रा ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए शुक्रवार से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगले आदेश तक यह लागू रहेगी। इस दौरान एक स्थान पर पांच से अधिक लोग खड़े नहीं होंगे। किसी तरह का धरना प्रदर्शन और सड़क जाम नहीं करेगा। अशांति फैलाने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।
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