पडरौना। स्टांप वादों की समाधान के लिए 31 मार्च तक समाधान योजना लागू किया गया है। इसमें स्टांप कमी के वादों कपे निस्तारित किया जाएगा। यह जानकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर स्टांप कमी के वादों के निस्तारण के लिए समाधान योजना लागू की है, जिसके अनुसार समाधान योजना के लागू होने के पूर्व तक योजित किसी भी स्टांप वाद/स्टांप अपील एवं स्टांप निगरानी में यदि पक्षकार संदर्भ आख्या में इंगित कमी स्टांप शुल्क की धनराशि को देय ब्याज के साथ जमा करने को इच्छुक है तो पक्षकार की तरफ से संबंधित न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।