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दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

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दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
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20 हजार का जुर्माना भी देना होगा, सह अभियुक्त को सात साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना। तरयासुजान थानाक्षेत्र में सात वर्ष पूर्व किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 वर्ष और सह अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित कुमार तिवारी की अदालत ने मुख्य आरोपी पर 20 हजार व सह आरोपी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) फुलबदन ने बताया कि तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी सितंबर 2014 में चाची के साथ गांव के सरेह में नित्य क्रिया के लिए गई थी। वहीं से फागू व जमालू नाम के दो लोगों ने किशोरी का अपहरण कर लिया। वे उसे बिहार ले गए गए। यहां मुख्य आरोपी फागू यादव ने किशोरी के साथ 15 दिनों तक दुष्कर्म किया। तरयासुजान पुलिस ने इस मामले में फागू व जमालू पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। फागू अभी जेल में है। न्यायालय के फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
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