जिले में एक जुलाई तक बढाई गई निषेधाज्ञा की अवधि
अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना। शासन के निर्देश पर बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, जमात-उल विदा तथा विभिन्न परीक्षाओं एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन व कोरोना वायरस के संरमन को देखते हुए जनपद में निषेधाज्ञा एक जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तब तक लाॅकडाउन के नियमों का पालन करते विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, जुलूस, रोड जाम नही होगा। इसकी जानकारी एडीएम विंध्यवासिनी राय ने दी। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में किसी भी व्यक्ति या संस्था, संगठन द्वारा साम्प्रदायिक सदभाव व समाजिक सामंजस्य बिगाडने का प्रयास नही किया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों, अधिकारयों और अन्य कर्मियों, जो शासकीय अस्त्र, शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोडकर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक, पदार्थ, लाठी, बल्लभ, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक अश्लील, अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे, भाषण, ऑडियो, वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित नही करेगा। समस्त सरकारी कार्यालय व अन्य स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतया मनाही रहेगी। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, गोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। लाकडाउन की अवधि में जनपद के सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोडकर अपने अपने घरों में रहेगे व एक दूसरे से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाए रखेंगे।