पटहेरवा। क्षेत्र के डूमरभार गांव निवासी राधेश्याम कुशवाहा ने पेट्रोल पंप संचालक पर 14.85 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया की अदालत में दाखिल वाद में राधेश्याम कुशवाहा ने बताया है कि उन्होंने अपनी भूमि 28 अगस्त 2015 को मुन्नी देवी पत्नी मोहन जायसवाल निवासी जोकवा बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी को पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी थी। इसके एवज में प्रतिवर्ष एक लाख 80 हजार रुपये किराया तय हुआ था। आरोप है कि पेट्रोल पंप की स्थापना के बाद भी आरोपियों ने तीन लाख रुपये एडवांस नहीं दिया।
पीड़ित का कहना है कि जब भी किराया और एडवांस की मांग की गई तो आरोपी धमकी देने लगे। आरोप है कि मुन्नी देवी और मोहन जायसवाल ने अब तक 14.85 लाख रुपये किराया हड़प लिया है तथा भूमि पर कब्जा भी कर रखा है। थानाध्यक्ष धीरेंद्र राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाद