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63.85 लाख के गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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63.85 लाख के गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कुशीनगर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर की शिकायत पर आरोपी के 63.85 गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश कुशीनगर जिला न्यायालय ने दिया है।
पडरौना कस्बा निवासी डॉ. खलीकुजमा खान ने न्यायालय में बताया कि एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था का संचालन उनके सहित सात लोग करते हैं। इसमें वह 15 प्रतिशत के शेयर होल्डर हैं। संस्था की ओर से लोगों का पैसा जमा कराकर उस पर ब्याज दिया जाता है।
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पीड़ित का आरोप है कि 29 जुलाई 2021 तक कर्ज वसूली से कुल 71,35,758 रुपये मिले थे। संस्था के एक शेयर होल्डर ने घर में समस्या बताकर पांच लाख रुपया नकद ले लिया। इसके बाद कार्यालय आना बंद कर दिया। बाकी बची रकम 63,85,918 रुपये गबन कर लिया। संस्था के लोगों ने शेष पैसे मांगना शुरू किया तो वह आनकानी करने लगा।
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शिकायत करने पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने कोर्ट में अर्जी देकर गुहार लगाई। इस संबंध में सदर कोतवाल राजप्रकाश सिंह ने बताया कि कोर्ट का आदेश आया है। जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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