पडरौना। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने मंगलवार को हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और दूसरों को सात वर्ष की सश्रम करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। वादी मुकदमा सुभावती निवासी ग्राम केसिया तिवारी टोला थाना जटहा बाजार ने 24 अप्रैल 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सुबह 11 बजे उनके दरवाजे पर एक चारपहिया गाड़ी रुकी। जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो उसमें से राजेश पांडेय निवासी ग्राम डूमरी सहोदर पट्टी पांडेय टोला थाना जटहा बाजार उतरे। उनके पीछे आए संतराज और शीला निवासी केसिया तिवारी टोला थाना जटहा बाजार कार से उतरते ही राजेश पांडेय ने संतराज से कहा कि अपना पूरा परिवार बुलाओ।
संतराज का पूरा परिवार रामलाल, संतराज, सुमन, रीना, शीला, कोशली, सुखिया के हाथ में लाठी डंडा लेकर पुरानी रंजिश बस उनके पूरे परिवार पर टूट पड़े। आरोपी घर में घुसकर मारने पीटने लगे। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कुशीनगर इफराक अहमद की न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए आरोपी संतराज को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया। वहीं सोपराज उर्फ हंसराज, सुगन, शीला, कोसली, सुखिया, रीना को सात वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है।